Skip to content
Wednesday, May 20, 2026 | LIVE TV
LIVE TV
BREAKING
विद्यार्थियों को नशों से दूर रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक 25 जून से शुरू हो चुकी है मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनाव तहसीलदार सरकारी अस्पतालों पर गंभीर आरोप इलाज में लापरवाही से युवक की आंख की रोशनी गई, जांच पर भी उठे सवाल SIR पर चंडीगढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मनीष तिवारी के साथ HS लकी भी डटे पंजाब में बीजेपी सरकार बनाने का दावा, गैंगस्टरवाद पर सख्त कार्रवाई का ऐलान तरुण चुग मोहाली में पंचायत जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया, 2021 से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं विदेशी गैंगस्टरों का मॉड्यूल बेनकाब AGTF और पुलिस की कार्रवाई में 4 गिरफ्तार, हथियार बरामद शिकायत निवारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं DC का सख्त संदेश गांव बलौंगी में हज़रत साबिर पाक कलियरी का दूसरा सालाना उर्स 3 मई को मोहाली में Livasa Hospitals का एडवांस्ड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर शुरू, मंत्री संजीव अरोड़ा ने किया उद्घाटन

विद्यार्थियों को नशों से दूर रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक

vishal kumar
1 min read
Listen to News
Click play to hear this story

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 20 मई 2026 एसएसपी एसएएस नगर हरमनदीप सिंह हांस और एसपी ट्रैफिक नवनीत सिंह माहल के दिशा-निर्देशों के तहत नशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज माता साहिब कौर पब्लिक स्कूल, सुहाना में जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार की अगुवाई डीएसपी ट्रैफिक करनैल सिंह ने की।सेमिनार के दौरान डीएसपी करनैल सिंह ने विद्यार्थियों को नशों से दूर रहने और पंजाब सरकार की “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं भी नशा बेचने या नशा करने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत व्हाट्सएप नंबर 9779100200, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।उन्होंने विद्यार्थियों को नशों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि नशा बर्बादी का कारण बनता है और इससे लोगों को जान-माल का भारी नुकसान होता है।
डीएसपी करनैल सिंह ने ट्रैफिक नियमों की पालना करने की अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। उन्होंने बताया कि यदि 18 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही वाहन उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।उन्होंने “गुड सेमेरिटन स्कीम” और “फरिश्ते स्कीम” की जानकारी देते हुए कहा कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले लोगों को सरकार द्वारा 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।इस दौरान विद्यार्थियों को खेलों से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को स्वस्थ रखने और नशों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।सेमिनार में स्कूल के प्रिंसिपल सुखविंदर सिंह ढिल्लों, वाइस चेयरमैन निर्मल सिंह समेत स्कूल स्टाफ भी उपस्थित रहा। अंत में स्कूल प्रबंधन ने डीएसपी करनैल सिंह का धन्यवाद किया और विद्यार्थियों को दी गई जानकारी की सराहना की।

Related Stories

Stay Informed. Subscribe Now.

Get breaking news and top stories delivered straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.