पंजाबी 20 मार्च 2026( प्राइम टुडे न्यूज़) पंजाब चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोहाली के Ivy Hospital और उसके तीन डॉक्टरों को गंभीर मेडिकल लापरवाही का दोषी ठहराते हुए कुल 45 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला 19 वर्षीय गुरप्रीत कौर की मौत से जुड़ा है, जो बीकॉम की छात्रा थी और भविष्य में IAS बनने का सपना देखती थी।जानकारी के अनुसार, 19 दिसंबर 2021 को गुरप्रीत को दस्त और अन्य लक्षणों के चलते Government Hospital Sector 16 में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर 20 दिसंबर को उसे Ivy Hospital, मोहाली रेफर किया गया, जहां 22 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।राज्य आयोग ने पाया कि अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। मरीज को लगाया गया सेंट्रल वेनस कैथेटर गलत जगह लगाया गया था, जिसका करीब 32 घंटे तक पता नहीं चला। ICU प्रोटोकॉल के तहत इसकी तुरंत जांच जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे इलाज प्रभावित हुआ और मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई।इसके अलावा, डेंगू टेस्ट कराने में भी देरी की गई। सुबह सलाह देने के बावजूद सैंपल 5 घंटे बाद लिया गया और रिपोर्ट आने में भी देर हुई। इस दौरान प्लेटलेट्स तेजी से गिरकर 72,000 से 22,000 तक पहुंच गए, लेकिन सही तरीके से मॉनिटरिंग और इलाज नहीं किया गया।आयोग ने अस्पताल पर 10 लाख रुपये, डॉ. गुरप्रीत सिंह बबरा पर 10 लाख, जबकि डॉ. चेतन गोयल और डॉ. राजीव धुनना पर 12.5-12.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही 40 हजार रुपये मुकदमे की लागत भी देने का आदेश दिया गया है।
मोहाली के Ivy Hospital पर 45 लाख का जुर्माना, मेडिकल लापरवाही से 19 वर्षीय छात्रा की मौत
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