चंडीगढ़ 9 मार्च 2026( प्राइम टुडे न्यूज़) चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका में नई अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों का हवाला दिया गया है।मामले पर हाईकोर्ट में 10 मार्च को सुनवाई तय की गई है। अर्जी में कहा गया है कि तीनों क्षेत्रों में करीब एक करोड़ वाहन बिना वैध इंश्योरेंस के चल रहे हैं। ऐसे वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिलने में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं।मोहाली निवासी एडवोकेट कुंवर पाहुल सिंह ने यह अर्जी दाखिल की है। अर्जी में बताया गया है कि ट्राईसिटी और दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना सड़कों पर चल रहे हैं। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए भी गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बिना इंश्योरेंस दौड़ रहे लाखों वाहन, हाईकोर्ट में याचिका
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